नियम पूरे न होने तक बिल्डिंग सील रहेगी
जीरकपुर / अखंड लोक (देव शर्मा)
अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर परिषद, जीरकपुर ने आज प्लॉट नंबर 45, वी.आई.पी. एन्क्लेव, जीरकपुर पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण को रुकवा दिया और बिल्डिंग को सील कर दिया।
कार्यकारी अधिकारी जगजीत सिंह जज के अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195-डी के तहत नोटिस जारी किया गया था। लेकिन बिल्डर द्वारा नक्शे के अनुसार अनाधिकृत निर्माण को सही नहीं किया जा रहा था और बार-बार रोकने के बावजूद भी काम बंद नहीं किया जा रहा था।
इस संबंध में कार्रवाई करते हुए नगर परिषद जीरकपुर की टीम ने आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-नायब तहसीलदार, जीरकपुर और पुलिस बल की मौजूदगी में अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया और क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न किया जाए। लोगों से अपील करते हुए कहा सरकार के नियमों के अनुसार नक्शा स्वीकृत करवाने के बाद ही निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/ निर्माणकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
